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अन्य योजनांए

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1. अनुसूचित जाति एवं जनजाति की बालिकाओं की शादी हेतु अनुदान योजना- इस योजना के अन्तर्गत गरीब अनुसूचित जाति एवं जनजाति के व्यक्तियों की पुत्री की शादी हेतु रू 50000/ आर्थिक सहायता दिये जाने का प्राविधान है।

पात्रता

1. आवेदक की मासिक आय रू 1250 से अधिक नहीं होनी चाहिए।

2.  आवेदक बी0पी0एल0 अथवा अनुसूचित जाति का हो।

औपचारिकताएं 

1. आय एवं जाति प्रमाण पत्र तहसीलदार से। 

2. वर एवं वधु की परिवार रजिस्टर की नकल।

3.  शादी कार्य एवं विवाह प्रमाण पत्र ग्राम प्रधान से।

2. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के निर्धन वयक्तियों की बीमारी के इलाज हेतु अनुदान योजना-  इस योजना के अन्तर्गत गरीब अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों हेतु गम्भीर बीमारी के इलाज हेतु चिकित्साधिकारी की संस्तुति पर रू 10000/ की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

पात्रता

1. आवेदक बी0पी0एल0 हो अथवा उसके परिवार की वार्षिक आय रू 15000 से अधिक नहीं होनी चाहिए ।

2. आवेदक अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति का हो।

औपचारिकताएं

1.आय एवं जाति प्रमाण पत्र तहसीलदार से [अद्यावधिक हो]

2. निर्धारित आवेदन पत्र पर चिकित्साधिकारी की संस्तुति।

3. परिवार रजिस्टर की नकल छायाप्रतिए राशन कार्ड की छायाप्रति संलग्न हो।

3. निराश्रित विधवाओं की पुत्री की शादी हेतु अनुदान योजना-  इस योजना के अन्तर्गत ऐसी किसी भी जाति की . निराश्रित विधवा महिला  जिन्हें समाज कल्याण विभाग द्वारा विधवा पेंशन दी जा रही हैए की पुत्रियों की शादी हेतु रू 50000 आर्थिक सहायता दिये जाने का प्राविधान है।

पात्रता

1. आवेदिका की मासिक आय रू 1250 से अधिक नहीं होनी चाहिए।

2. आवेदिका को जिला प्रोबेशन कार्यालय से विधवा पेंशन स्वीकृत होना अनिवार्य है।

औपचारिकताएं-

1. वर वधु की आयु हेतु दोनों परिवारों की परिवार रजिस्टर की नकल

2. शादी कार्ड अथवा ग्राम प्रधान से विवाह प्रमाण पत्र।

4. विधवा महिला पुनर्विवाह अनुदानयोजना-18 वर्ष से 35 वर्ष की विधवा से विवाह करने पर दम्पत्ति को रू 11000. का एक मुश्त अनुदान दिया जाता है।

औपचारिकताएं

1. आय प्रमाण पत्र ।

2. जो व्यक्ति विधवा से विवाह करता है उसकी दूसरी शादीध्जीवित पत्नी न होने का प्रमाण पत्र।

3. विवाह का प्रमाण पत्र तहसीलदार द्वारा प्रदत्त।

5. अन्तर्जातीय एवं अन्तधार्मिक विवाह योजना- इस योजना के अन्तर्गत एक धर्म के युवक/युवती द्वारा दूसरे धर्म में विवाह करने पर पुरस्कार स्वरूप रू10000 दिया जाता है।

6. गौरा देवी कन्याधन योजना- गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत बी0पी0एल0 परिवार की बालिकाओं अथवा सभी ऐसी बालिकायें जिनके अभिभावक की वार्षिक आय रू 15976 ;ग्रामीण क्षेत्र में तथा शहरी क्षेत्रों में रू 21206 हैं के परिवार की उक्त योजनान्तर्गत पात्रता सीमा में आयेंगे। गौरा देवी कन्याधन योजना के अन्तर्गत समिति द्वारा चयनित छात्रों को रू 50000ध/. की धनराशि बालिका की उच्च शिक्षा हेतु कन्याधन के रूप में निम्न दो विकल्पों में से किसी एक का चयन कर भुगतान की जायेगी।

नोटः- गौरा देवी कन्याधन योजना सभी जाति की बालिकाओं के लिए संचालित है।

1. छात्रा के नाम राष्ट्रीय बचत पत्र अथवा

2. धनराशि किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक की शाखा में छात्रा के नाम से तीन वर्ष से पांच वर्ष की सावधि जमा के रूप में रखी जायेगी। जिस पर बैंक द्वारा लगभग रू 206 मासिक का ब्याज दिया जायेगा। सावधि जमा की समय समाप्त होने पर मूलधन छात्रा को देय होगा। सावधि जमा प्रतिभूति के आधार पर छात्रा बैंक से ऋण प्राप्त कर सकती है।

नोट- योजना का लाभ एक परिवार के अधिकतम दो बालिकाओं को ही देय है।

7. अटल आवास योजना- यह योजना वर्ष 2009 से संचालित है। इस योजना में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के ग्रामीण क्षेत्रों मे निवासरत आवास विहीन परिवारो को आवासीय सुविधा प्राप्त करने के उद््देश्य से आवास निर्माण हेतु पर्वतीय क्षेत्रों मे रू 38500 तथा मैदानी क्षेत्रों में रू 35000 अनुदान स्वरूप प्रदान किये जाते है।

पात्रता

1. लाभार्थी अनुसूचित जाति या अनसूचित जनजाति आवास विहीन परिवार का होना अनिवार्य है 

2. आवेदनकर्ता को ग्राम विकास विभाग द्वारा संचालित इन्दिरा आवास योजनाए दीनदयाल उपाध्याय आवास योजनाण् क्रेडिट कम सब्सडी आवास योजना तथा अन्य किसी शासकीय आवास योजना के अन्तर्गत लाभ प्राप्त न किया हो

3.  स्वयं की भूमि होने का प्रमाण पत्र तहसील द्वारा प्रदत्त होना चाहिए तथा खण्ड विकास अधिकारी द्वारा आवास विहीन होने का प्रमाण पत्र

4. आय प्रमाण पत्र रू 32000 वार्षिक तहसीलदार द्वारा प्रदत्त अथवा बी0पी0एल0 खंड विकास अधिकारी द्वारा प्रदत्त होना चाहिए

8- अनुसूचित जाति एवं जनजाति बाहुल्य ग्रामों में अवस्थापना का विकास योजना- 40 प्रतिशत अथवा उस से अधिक अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों में जो मूलभूत सुविधाए उपलब्ध हीं है। वहाँ पर विभाग द्वारा मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करायी जाती है। ;जैसे सड़क पेयजल,  पुल,  विद्युत,  सिंचाई,  गूल,  बारातघर,  मिलन केन्द्र इत्यादि।

9 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति बालक/बालिकाओं हेतु परीक्षा पूर्व कोचिंग योजनाः- अनुसूचित जाति के अध्ययनरत छात्रों को कक्षा 10 से 12 में विद्यालय स्तर अंग्रेजी, गणित, विज्ञान विषयों में कोचिंग का संचालन किया जाता है। इसमें कम से कम 10 छात्र होने चाहिए। जिस विद्यालय में उक्त कक्षाओं में 10 छात्र होगें वहां कोचिंग कक्षायें संचालित की जाती है। कोचिंग संचालन हेतु विभाग द्वारा विद्यालय के अध्यापकों को मानदेय का भुगतान किया जाता है।