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    वृद्धावस्था पेंशन योजना

    इस योजना का उद्देश्य बुजुर्ग व्यक्तियों को उनकी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने और उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने में मदद करना है। इस योजना के तहत राज्य में 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों (पति और पत्नी दोनों) को मासिक पेंशन प्रदान की जाती है।

    लाभ

    पात्र लाभार्थियों को ₹1,500/- प्रति माह की पेंशन प्रदान की जाती है।

    पात्रता

    (i) प्राथी/प्रार्थिनी की आयु 60 वर्ष या उससे अधिक हो।
    (ii) प्राथी/प्रार्थिनी की मासिक आय समस्त स्रोतो से रू० 4000/- से अधिक न हो अथवा प्राथी/प्रार्थिनी बी0पी0एल0 कार्ड धारक हो।
    (iii) प्राथी/प्रार्थिनी का चयन ग्राम सभा की खुली बैठक में किया गया हो।

    आवेदन प्रक्रिया

    आवेदक विभाग के पेंशन पोर्टल (https://ssp.uk.gov.in), उमंग मोबाइल ऐप या अपणि सरकार पोर्टल (https://eservices.uk.gov.in) के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकता है।

    आवश्यक दस्तावेज़

    (i) ग्रामीण क्षेत्र के आवेदकों के लिए परिवार रजिस्टर की नकल पंचायत मन्त्री द्वारा निर्गत अथवा शहरी क्षेत्र के आवेदकों के लिए राशन कार्ड की छायाप्रति।
    (ii) ऑनलाईन जारी किया गया समस्त स्रोतो से रू० 4000/-प्रतिमाह का आय प्रमाण पत्र अथवा बी0पी0एल0 कार्ड की छायाप्रति।
    (iii) ग्राम पंचायत/सभासद की खुली बैठक में चयनित प्रस्ताव की प्रति।
    (iv) आवेदक की प्रमाणित फोटो (प्रधान/पंचायत मंत्री/सभाषद/पार्षद से) चस्पा कर।
    (v) सी0बी0एस0 बैंक खाते की पासबुक की छायाप्रति।
    (vi) आधार कार्ड की छायाप्रति।