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    अनुसूचित जाति के लिए छात्रवृत्ति कार्यक्रम

    1. अनुसूचित जाति पूर्वदशम छात्रवृति

      इस योजना के अंतर्गत कक्षा 1 से 8 तक की कक्षाओं तथा आई.टी.आई. कक्षाओं में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति निम्न मानकों के अनुसार प्रदान की जाती है:

      • छात्र/छात्रा राज्य में संचालित मान्यता प्राप्त विद्यालय में संस्थागत छात्र के रूप में अध्ययनरत हो।
      • छात्र/छात्रा का विगत वर्ष की कक्षा में उतीर्ण होना आवश्यक है।
      • छात्र/छात्रा को किसी अन्य प्रकार की छात्रवृति प्राप्त नहीं हो रही हो।
      • छात्रवृत्ति हेतु विद्यार्थियों को अपने विद्यालय में ही आवेदन करना है।

      छात्रवृत्ति दरें (वर्ष 2005-06 से प्रभावी)

      • कक्षा 1 से 5 : रु. 50/- प्रतिमाह
      • कक्षा 6 से 8 : रु. 80/- प्रतिमाह
    2. अनुसूचित जाति कक्षा 9 से 10 के छात्रों को छात्रवृति

      (वर्ष 2011-12 से कक्षा 9-10 की छात्रवृत्ति केंद्र सरकार द्वारा संचालित की जा रही है)

      • माता – पिता / अभिभावक की अधिकतम वार्षिक आय सीमा : रु. 2,50,000।
      • छात्रवृत्ति :
        • डेस्कालर : रु. 275 मासिक (अधिकतम 10 माह)
        • हास्टलर : रु. 600 मासिक (अधिकतम 10 माह)
        • तदर्थ अनुदान : डेस्कालर को रु. 750 एवं हास्टलर को रु. 1000 वार्षिक
      • छात्रवृत्ति का भुगतान बैंक/पोस्ट ऑफिस खातों के माध्यम से किया जाएगा।
    3. अनुसूचित जाति दशमोत्तर छात्रवृति

      इस योजना के अंतर्गत दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति निम्न मानकों के अनुसार प्रदान की जाती है:

      • उत्तराखंड राज्य का निवासी हो।
      • राज्य या राज्य से बाहर किसी मान्यता प्राप्त संस्थान में अध्ययनरत हो।
      • माता-पिता की वार्षिक आय रु. 2,50,000 तक हो।
      • आवेदन की अंतिम तिथि 31 मई (नए प्रवेश के लिए 31 जुलाई) है।
      • छात्रवृत्ति का भुगतान बैंक खातों के माध्यम से किया जाएगा।

      छात्रवृत्ति दरें (वर्ष 2023-24 से प्रभावी)

      छात्रवृत्ति के मानक
      पाठ्यक्रम हास्टलर डेस्कालर माता-पिता की वार्षिक आय सीमा
      समूह 1: डिग्री और स्नातकोत्तर स्तर के व्यावसायिक पाठ्यक्रम रु. 13,500 रु. 7,000 रु. 2.50 लाख तक
      समूह 2: अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रम रु. 9,500 रु. 6,500 रु. 2.50 लाख तक
      समूह 3: स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम रु. 6,000 रु. 3,000 रु. 2.50 लाख तक
      समूह 4: गैर-डिग्री पाठ्यक्रम रु. 4,000 रु. 2,500 रु. 2.50 लाख तक
    4. अस्वच्छ पेशा (चमड़ा उतारने, चमड़ा कमाने, मैला उठाने) में लगे व्यक्तियों के बच्चों के लिए विशेष छात्रवृति

      यह विशेष योजना वर्ष 1977-78 से संचालित है।

      • इस योजना में अभिभावकों की आय सीमा समाप्त कर दी गई है।
      • छात्रवृत्ति की स्वीकृति और भुगतान की प्रक्रिया पूर्वदशम छात्रवृत्ति के समान है।
      • छात्रवृत्ति की दर : रु. 8,000 वार्षिक

    केंद्र : देहरादून
    पता : भगत सिंह कॉलोनी
    शहर : देहरादून | पिन कोड : 248001
    ईमेल : swditcell[at]gmail[dot]com