किसान पेंशन योजना
| पात्रता | आवश्यक दस्तावेज |
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(i) उत्तराखण्ड राज्य में 60 वर्ष से अधिक आयु एवं 02 हेक्टेयर तक स्वयं की भूमि पर खेती करने वाले किसान तथा ऐसे पट्टेदार किसान जिनके पास विधिसम्मत कृषि पट्टा है एवं वह स्वयं कृषि कार्य कर रहें हो तथा समाज कल्याण विभाग/सरकार द्वारा पूर्व से कोई भी पेंशन स्वीकृत न हो। |
(i) खतौनी की नकल की प्रमाणित प्रति। |
| शासनादेश |
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| समाज कल्याण , द्वारा संचालित पेंशन/अनुदान योजनाओं को पारदर्शी आईसीटी (सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी) ऑनलाइन क्रियान्वयन – शासनादेश संख्या.: 1502/XVII-2/16-01(02)/2010 दिनांक:- 09/12/2021 |