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    किसान पेंशन योजना

    Kisan Pension Scheme
    पात्रता आवश्यक दस्तावेज

    (i) उत्तराखण्ड राज्य में 60 वर्ष से अधिक आयु एवं 02 हेक्टेयर तक स्वयं की भूमि पर खेती करने वाले किसान तथा ऐसे पट्टेदार किसान जिनके पास विधिसम्मत कृषि पट्टा है एवं वह स्वयं कृषि कार्य कर रहें हो तथा समाज कल्याण विभाग/सरकार द्वारा पूर्व से कोई भी पेंशन स्वीकृत न हो।
    (ii) आय सीमा का कोई प्रतिबन्ध नहीं है।
    (iii) भूमि का प्रमाण पत्र राजस्व अधिकारी/सहायक कृषि अधिकारी द्वारा निर्गत मान्य होगा।
    (iv) आवेदन पत्र शहरी क्षेत्र में सम्बन्धित उपजिलाधिकारी एवं ग्रामीण क्षेत्र में खण्ड विकास अधिकारी के माध्यम से अग्रसारित किया जाएगा।

    (i) खतौनी की नकल की प्रमाणित प्रति।
    (ii) रू0 10/- के स्टॉम्प पेपर पर स्वयं की भूमि पर खेती 02 हे० अथवा 02 हे० से कम व स्वयं द्वारा खेती करने सम्बन्धी शपथ पत्र।
    (iii) भूमि का प्रमाण पत्र राजस्व अधिकारी/सहायक कृषि अधिकारी द्वारा निर्गत।
    (iv) सी०बी०एस० बैंक खाते की पासबुक की छायाप्रति।
    (v) आवेदक की प्रमाणित फोटो (प्रधान/ग्राम पंचायत विकास अधिकारी/सभाषद/पार्षद से) चस्पा कर।
    (vi) आधार कार्ड की की छायाप्रति।

    शासनादेश
    समाज कल्याण , द्वारा संचालित पेंशन/अनुदान योजनाओं को पारदर्शी आईसीटी (सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी) ऑनलाइन क्रियान्वयन – शासनादेश संख्या.: 1502/XVII-2/16-01(02)/2010 दिनांक:- 09/12/2021