तीलू रौतेली पेंशन योजना

ऑनलाइन आवेदन करे :
https://ssp.uk.gov.in/OnlineRegistration/FrmOnlineRegisApplicationTilu.aspx
तीलू रौतेली पेंशन योजना हेतु पात्रता
(i) प्रार्थी/प्रार्थिनी की आयु 18 वर्ष से अधिक एवं 60 वर्ष तक हो।
(ii) योजनान्तर्गत मासिक आय सीमा का प्राविधान नही है।
(iii) प्रार्थी/प्रार्थिनी कृषि कार्य करते हुए दिव्यांग हुए हों।
(iv) दिव्यांगता का प्रतिशत 20 से 40 के मध्य हो।
(v) ऐसे महिला/पुरूष यदि 60 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेते है एवं तत्समय वह वृद्धावस्था पेंशन हेतु पात्रता में आते हैं, तो उन्हे वृद्धावस्था पेंशन स्वीकृति की जायगी एवं यह सुविधा समाप्त कर दी जाएगी। प्रतिबन्ध यह है कि जब तक सम्बन्धित महिला/पुरूष को वृद्धावस्था पेंशन स्वीकृति/भुगतान नही होती, तब तक इस योजना से पेंशन जारी रखी जाएगी।
(vi) आवेदक/आवेदिका ग्रामीण क्षेत्र में निवासरत हो। योजनान्तर्गत मासिक आय सीमा का प्रतिबन्ध नहीं है।
आनॅलाईन आवेदन किये जाने हेतु आवश्यक दस्तावेज
(i) परिवार रजिस्टर की नकल पंचायत मंत्री से (आयु तथा परिवार सदस्यों की जानकारी हेतु)।
(ii) ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत की खुली बैठक में चयनित प्रस्ताव की प्रति।
(iii) चिकित्साधिकारी द्वारा 20 से 40 प्रतिशत के मध्य प्रदत्त दिव्यांगता प्रमाण पत्र।
(iv) सी०बी०एस० बैंक खाते की पासबुक की छायाप्रति।
(v) आधार कार्ड की की छायाप्रति।