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    दिव्यांग पेंशन योजना

    Divyang Pension Yojana
    पात्रता आवश्यक दस्तावेज

    (i) प्राथी/प्रार्थिनी की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक हो।
    (ii) दिव्यांगता 40 प्रतिशत से कम न हो।
    (iii) प्रार्थी/प्रार्थिनी अथवा अभिभावक की मासिक आय समस्त स्रोतो से रू० 4000/- से अधिक न हो अथवा बी0पी0एल0 कार्ड धारक हो।
    (iv) दिव्यांग प्रमाण पत्र मुख्य चिकित्साअधिकारी द्वारा निर्गत किया गया हों।

    (i) ऑनलाईन जारी किया गया समस्त स्रोतो से रू० 4000/-प्रतिमाह का आय प्रमाण पत्र अथवा बी०पी०एल० कार्ड की छायाप्रति।
    (ii) ग्रामीण क्षेत्र के आवेदकों के लिए परिवार रजिस्टर की नकल ग्राम पंचायत विकास अधिकारी द्वारा निर्गत अथवा शहरी क्षेत्र के आवेदकों के लिए राशन कार्ड की छायाप्रति।
    (iii) सरकारी चिकित्साधिकारी द्वारा 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता का वैद्य प्रमाणपत्र।
    (iv) ग्राम पंचायत/सभासद की खुली बैठक में चयनित प्रस्ताव की प्रति।
    (v) आवेदक/आवेदिका की प्रमाणित फोटो (प्रधान/ग्राम पंचायत विकास अधिकारी/सभाषद/पार्षद से) चस्पा कर।
    (vi) सीoबी०एस० बैंक खाते की पासबुक की छायाप्रति।
    (vii) आधार कार्ड की छायाप्रति।

    शासनादेश
    समाज कल्याण द्वारा संचालित पेंशन/अनुदान योजनाओं को पारदर्शी आईसीटी (सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी) ऑनलाइन क्रियान्वयन – शासनादेश संख्या.: 1502/XVII-2/16-01(02)/2010 दिनांक:- 09/12/2021