परित्यक्ता पेंशन योजना

ऑनलाइन आवेदन करे :
https://ssp.uk.gov.in/OnlineRegistration/FrmOnlineRegisApplicationDistitute.aspx
परित्यक्ता पेंशन योजना हेतु पात्रता
(i) ऐसी परित्यक्त/निराश्रित महिला अथवा मानसिक रूप से विकृत पत्नी/पति जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक एवं 60 वर्ष से कम हो अथवा पति के लापता/छोड़े जाने की अवधि 1 वर्ष से अधिक हो।
(ii) मासिक आय रू० 4000/- से अधिक न हो अथवा आवेदक बी०पी०एल० कार्ड धारक हो।
आनॅलाईन आवेदन किये जाने हेतु आवश्यक दस्तावेज
(i) आवेदिका के विवाहोपरान्त 1 वर्ष का समय व्यतीत हो गया हो (पति लापता/पति द्वारा परित्याग किया गया हो) का स्व-घोषणा पत्र, जिसे सम्बन्धित ग्राम प्रधान/वार्ड सदस्य द्वारा प्रमाणति किया गया हो। (केवल परित्यक्त विवाहित महिला हेतु)
(ii) सरकारी चिकित्सालय के चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त मानसिक रूप से विक्षिप्त होने तथा धनोपार्जन में अक्षमता का प्रमाण पत्र। (केवल मानसिक रूप से विकृत पति/पत्नी हेतु)
(iii) निराश्रित अविवाहित महिला (आयु 40 से 60 वर्ष के मध्य) द्वारा स्व-घोषणा पत्र, जिसे सम्बन्धित ग्राम प्रधान/वार्ड सदस्य द्वारा प्रमाणित किया गया हो। (केवल निराश्रित अविवाहित महिला हेतु)
(iv) ऑनलाईन जारी किया गया समस्त स्रोतो से रू० 4000/-प्रतिमाह का आय प्रमाण पत्र अथवा बी०पी०एल० कार्ड की छायाप्रति।
(v) आवेदिका की प्रमाणित फोटो (प्रधान/पंचायत मंत्री/सभाषद/पार्षद से) चस्पा कर।
(vi) आयु के सत्यापन हेतु शैक्षिक प्रमाण-पत्र अथवा परिवार रजिस्टर की नकल।
(vii) सी०बी०एस० बैंक खाते की पासबुक की छायाप्रति।
(viii) आधार कार्ड की छायाप्रति।