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वृद्धावस्‍था पेंशन योजना

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 सामाजिक सुरक्षा के अर्न्तगत निराश्रित वृद्धजनों को उनके भरण पोषण हेतु वृद्धावस्था पेंशन योजना लागू की गयी है जिसमें 60 वर्ष से अधिक आयु के निराश्रित वृद्धजनों को निम्न मानकों/शर्तो के अर्न्तगत पेंशन प्रदान करने की योजना है।     

 
    पेंशन पाने हेतु पात्रता :

 
•  लाभार्थी की उम्र 60 वर्ष या अधिक होनी चाहिए।
• लाभार्थी बी0पी0एल0 परिवार का हो अथवा उसकी मसिक आय रु.4000/- तक हो।
•  गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले 60 वर्ष से अधिक आयु के समस्त अभ्यर्थी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना में पात्र होंगे।
•  60 वर्ष या अधिक आयु के वृद्धजन जो बी.पी.एल.चयनित परिवार के सदस्य न हों उन्हें पेंशन की पूरी धनराशि राज्य सरकार द्वारा दी जाती है।
 

i)  इन्दिरा गॉधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना :

वृद्धावस्था पेंशन योजना के अन्तर्गत पेंशनर को रू0 1500/- प्रतिमाह पेंशन दिये जाने का प्राविधान है। वृद्धावस्था पेंशन के अन्तर्गत 60 वर्ष से 79 आयु तक के बी0पी0एल0 लाभार्थियों को केन्द्र सरकार द्वारा रू0 200/- प्रतिमाह तथा राज्य सरकार द्वारा रू0 1300/- मासिक पेंशन दी जाती है। इसी प्रकार 80 वर्ष से अधिक आयु क बी0पी0एल0 लाभार्थियों को कुल 1500 रूपये (केन्द्र सरकार द्वारा रू0 500/- प्रतिमाह एवं राज्य सरकार द्वारा रू0 1000 प्रतिमाह) पेंशन दी जाती है।