Hit Counter 0006506700 Since: 15-08-2014
वृद्धावस्था पेंशन
प्रश्न- वृद्धावस्था पेंशन किसे स्वीकृत की जा सकती है?
उत्तर- 60 वर्ष से अधिक आयु की कोई महिला या पुरूष जो बी०पी०एल० परिवार से हो अथवा जिसकी मासिक आय रूपये 4000 रूपये प्रति माह से अधिक न हो, को वृद्धावस्था पेंशन स्वीकृत की जा सकती है।
प्रश्न- वृद्धावस्था पेंशन स्वीकृति हेतु आय प्रमाण-पत्र कौन जारी करता है?
उत्तर- सम्बन्धित तहसील के तहसीलदार द्वारा आय प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है।
प्रश्न- वृद्धावस्था पेंशन स्वीकृति का अधिकार किसे है?
उत्तर- वृद्धावस्था पेंशन स्वीकृति का अधिकार ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत की खुली बैठक में पात्र व्यक्ति का चयन किया जाता है तथा शहरी क्षेत्र में सम्बन्धित तहसील के उपजिलाधिकारी को पेंशन स्वीकृति का अधिकार है।
प्रश्न- वृद्धावस्था पेंशन की दर क्या है ?
उत्तर- वृद्धावस्था पेंशन की दर 60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति को रू० 1500/-प्रतिमाह है।
प्रश्न- वृद्धावस्था पेंशन भुगतान की अवधि क्या है ?
उत्तर- वृद्धावस्था पेंशन की धनराशि का भुगतान प्रत्येक माह किया जाता है।
प्रश्न- क्या वृद्धावस्था पेंशन स्वीकृति हेतु राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता होना आवश्यक है ?
उत्तर- शासन के निर्देशों के अनुसार जिला-हरिद्वार, ऊधमसिंह नगर, देहरादून (चकराता, कालसी व रायपुर ब्लॉक के पर्वतीय क्षेत्र को छोड़कर) नैनीताल के रामनगर व हल्द्वानी तहसील के अन्तर्गत आने वाले समस्त लाभार्थियों के राष्ट्रीयकृत बैंकों में खाते अनिवार्य रूप से खोले जाने तथा पर्वतीय क्षेत्रों में बैंक की 3 कि०मी० की परिधि में आने वाले लाभार्थियों के अनिवार्य रूप से बैंक खाते खोले जाने के निर्देश हैं। तथापि अतिवृद्धजनों तथा दूरस्त इलाकों में निवासरत व्यक्तियों को मनीआर्डर द्वारा पेंशन की धनराशि प्रेषित की जाती है।
प्रश्न- क्या वृद्धावस्था पेंशन पति-पत्नी दोनों को दी जा सकती है ?
उत्तर- हाँ।
प्रश्न- क्या बी०पी०एल० क्रमांक धारकों के लिए आय प्रमाण-पत्र आवश्यक है ?
उत्तर- बी०पी०एल० क्रमांक धारकों के लिए पेंशन स्वीकृति हेतु आय प्रमाण-पत्र की कोई आवश्यकता नहीं है।
विधवा पेंशन
प्रश्न- विधवा पेंशन किसे स्वीकृत की जा सकती है ?
उत्तर- 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग की बी०पी०एल० परिवार की विधवाऐं अथवा जिसकी मासिक आय रूपये 4000/- प्रति माह से अधिक न हो को विधवा पेंशन स्वीकृत की जा सकती है।
प्रश्न- विधवा पेंशन स्वीकृति हेतु आय प्रमाण-पत्र कौन जारी करता है ?
उत्तर- सम्बन्धित तहसील के तहसीलदार द्वारा आय प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है।
प्रश्न- विधवा पेंशन स्वीकृति का अधिकार किसे है ?
उत्तर- विधवा पेंशन स्वीकृति का अधिकार ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत की खुली बैठक में पात्र व्यक्ति का चयन किया जाता है तथा शहरी क्षेत्र में सम्बन्धित तहसील के उपजिलाधिकारी को पेंशन स्वीकृति का अधिकार है।
प्रश्न- विधवा पेंशन की दर क्या है ?
उत्तर- विधवाऐं जो 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग की हैं, को रू० 1500/-प्रतिमाह पेंशन देय है।
प्रश्न- विधवा पेंशन भुगतान की अवधि क्या है?
उत्तर- पेंशन की धनराशि का भुगतान प्रत्येक माह किया जाता है।
प्रश्न- क्या विधवा पेंशन स्वीकृति हेतु राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता होना आवश्यक है?
उत्तर- शासन के निर्देशों के अनुसार जिला-हरिद्वार, ऊधमसिंह नगर, देहरादून (चकराता, कालसी व रायपुर ब्लॉक के पर्वतीय क्षेत्र को छोड़कर) नैनीताल के रामनगर व हल्द्वानी तहसील के अन्तर्गत आने वाले समस्त लाभार्थियों के राष्ट्रीयकृत बैंकों में खाते अनिवार्य रूप से खोले जाने तथा पर्वतीय क्षेत्रों में बैंक की 3 कि०मी० की परिधि में आने वाले लाभार्थियों के अनिवार्य रूप से बैंक खाते खोले जाने के निर्देश हैं। तथापि अतिवृद्ध विधवाओं तथा दूरस्त इलाकों में निवासरत विधवाओं को मनीआर्डर द्वारा पेंशन की धनराशि प्रेषित की जाती है।
प्रश्न- क्या बी०पी०एल० क्रमांक धारकों के लिए आय प्रमाण-पत्र आवश्यक है ?
उत्तर- बी०पी०एल० क्रमांक धारकों के लिए पेंशन स्वीकृति हेतु आय प्रमाण-पत्र की कोई आवश्यकता नहीं है।
दिव्यांग पेंशन
प्रश्न- दिव्यांग पेंशन स्वीकृति हेतु कितनी प्रतिशत दिव्यांगता होना अनिवार्य है तथा किस प्राधिकारी द्वारा जारी यह प्रमाण-पत्र मान्य है?
उत्तर- दिव्यांग पेंशन स्वीकृति हेतु सरकारी चिकित्सालय के चिकित्साधिकारी द्वारा जारी 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता होना अनिवार्य है।
प्रश्न- दिव्यांग पेंशन स्वीकृति हेतु क्या पात्रता होनी चाहिए तथा पेंशन की दर क्या है ?
उत्तर 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के बी०पी०एल० जो 40 प्रतिशत से अधिक गम्भीर या बहु दिव्यांगता से ग्रसित हो को रू० 1500/-प्रतिमाह की दर से पेंशन दी जाती है।
कुष्ट रोग उपचारित दिव्यांग को रू० 1500/- प्रतिमाह।
40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता वाले व्यक्ति जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक हो तथा वार्षिक आय समस्त श्रोतों से रू० 48000/-से अधिक न हो, को रू० 1500/- प्रतिमाह पेंशन दी जाती है।
प्रश्न- दिव्यांग पेंशन स्वीकृति हेतु आय प्रमाण-पत्र कौन जारी करता है ?
उत्तर- सम्बन्धित तहसील के तहसीलदार द्वारा आय प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है।
प्रश्न- दिव्यांग पेंशन स्वीकृति का अधिकार किसे है ?
उत्तर- चिकित्साधिकारी द्वारा जारी 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता प्रमाण-पत्र धारक व्यक्ति को दिव्यांग पेंशन स्वीकृति का अधिकार ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत की खुली बैठक में पात्र व्यक्ति का चयन किया जाता है तथा शहरी क्षेत्र में सम्बन्धित तहसील के उपजिलाधिकारी को पेंशन स्वीकृति का अधिकार है।
प्रश्न- दिव्यांग पेंशन भुगतान की अवधि क्या है ?
उत्तर- दिव्यांग पेंशन की धनराशि का भुगतान प्रत्येक माह किया जाता है।
प्रश्न- क्या दिव्यांग पेंशन स्वीकृति हेतु राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता होना आवश्यक है ?
उत्तर- शासन के निर्देशों के अनुसार जिला-हरिद्वार, ऊधमसिंह नगर, देहरादून (चकराता, कालसी व रायपुर ब्लॉक के पर्वतीय क्षेत्र को छोड़कर) नैनीताल के रामनगर व हल्द्वानी तहसील के अन्तर्गत आने वाले समस्त लाभार्थियों के राष्ट्रीयकृत बैंकों में खाते अनिवार्य रूप से खोले जाने तथा पर्वतीय क्षेत्रों में बैंक की ३ कि०मी० की परिधि में आने वाले लाभार्थियों के अनिवार्य रूप से बैंक खाते खोले जाने के निर्देश हैं। तथापि अतिवृद्ध एवं बहुदिव्यांगता वाले दूरस्त इलाकों में निवासरत दिव्यांग को मनीआर्डर द्वारा पेंशन की धनराशि प्रेषित की जाती है।
प्रश्न- क्या बी०पी०एल० क्रमांक धारकों के लिए आय प्रमाण-पत्र आवश्यक है ?
उत्तर- बी०पी०एल० क्रमांक धारकों के लिए पेंशन स्वीकृति हेतु आय प्रमाण-पत्र की कोई आवश्यकता नहीं है।
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ-
प्रश्न- राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ हेतु पात्रता क्या है ?
उत्तर- गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के मुख्य कमाऊॅ व्यक्ति (महिला या पुरूष) की मृत्यु पर जिसकी आयु 18 वर्ष से अधिक या 60 वर्ष से कम हो पारिवारिक लाभ स्वीकृति हेतु पात्र हैं।
प्रश्न- राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ के अन्तर्गत कितनी धनराशि लाभार्थी को दी जाती है ?
उत्तर- इस योजना के अर्न्तगत लाभार्थी को रू० 20,000/- की एकमुस्त धनराशि दी जाती है।
प्रश्न- राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ के अन्तर्गत दी जाने वाली धनराशि की नयी दरे कब से
प्रभावी है?
उत्तर- वर्तमान में इस योजना के अन्तर्गत दी जाने वाली धनराशि रू० 20,000/- की दरें दिनांक 18 अक्टूबर, 2012 से प्रभावी हैं।
Government Orders
Ministry of Social Justice and Empowerment Ministry of Tribal Affairs Ministry of Women & Child Development Eklavya Adarsh Awasiya Vidhyalaya, Dehradun