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पीएम-यशस्वी छात्रवृत्ति योजना

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1. पीएम-यशस्वी: ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी छात्रों के लिए पूर्वदशम  छात्रवृत्ति योजना -
    इस योजना के अर्न्तगत कक्षा 9-10  की कक्षाओं में  अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को छात्रवृति निम्न मानकों के अनुसार प्रदान की जाती है :
पात्रता-
•    छात्र/छात्रा राज्य में संचालित मान्यता प्राप्त विद्यालय में संस्थागत छात्र के रुप में अध्ययनरत हो।
•    छात्र /छात्रा का विगत वर्ष की कक्षा में उतीर्ण रहा/रही हो।
•    छात्र/छात्रा को किसी अन्य प्रकार की छात्रवृति प्राप्त न हो रही हों।
•    छात्र/छात्रा के माता-पिता/अभिभावकों की वार्षिक आय रु.2,50,000/- तक हो।
•    छात्रवृति हेतु विद्यार्थियों को अपने विद्यालय में ही आवेदन करना है ।


•     पीएम-यशस्वी: ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी छात्रों के लिए पूर्वदशम  छात्रवृत्ति योजना 


2.  पीएम-यशस्वी: ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी छात्रों के लिए दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना:
     इस योजना के अर्न्तगत दशमोत्तर कक्षाओं में  अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को छात्रवृति निम्न मानकों के अनुसार प्रदान की जाती है:

     पात्रता
•     उत्तराखण्ड राज्य का निवासी छात्र/छात्रा राज्य अथवा राज्य से बाहर में संचालित मान्यता प्राप्त विश्‍वविद्यालय/तकनीकी/चिकित्सकीय/प्रबन्धन संस्थान  में संस्थागत छात्र के रुप में अध्ययनरत हो।
•     छात्र /छात्रा का विगत वर्ष की कक्षा में उतीर्ण रहा/रही हो ।
•     छात्र /छात्रा द्वारा वर्तमान कोर्स से पूर्व कोई व्यवसायिक कोर्स न किया हो।
•     छात्र/छात्रा को किसी अन्य प्रकार की छात्रवृति प्राप्त न हो रही हों।
•     छात्रवृति उन छात्र/छात्राओं को अनुमन्य होगी जिनके माता-पिता /अभिभावक की वार्षिक आय रु. 2,50,000/-  तक हो ।
•     छात्रवृति हेतु विद्यार्थियों को अपने संस्थान में ही आवेदन करना है ।
•     छात्रवृति हेतु पात्र होने के लिए पात्र होने की स्थिति में संबंधित जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा छात्रवृति तथा शुल्क की धनराशि संबंधित छात्र/छात्रा के नाम से संचालित राष्ट्रीयकृत बैंक के सी०बी०एस० एकाउन्ट में स्थानान्तरित करने की व्यवस्था है।
•     यह छात्रवृति भारत सरकार द्वारा निर्धारित नियमावली के अन्तर्गत प्रदान की जाती है।
पिछड़ी जाति के दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों को छात्रवृति निम्न दरों एंव मानकों के अनुसार प्रदान की जाती हैः-(दिनांक 01.07.2011 से प्रभावी)

वर्ग

छात्रवृति के मानक

अवधि

 

(अधिकतम)

पाठ्यक्रम

दर प्रतिवर्ष 

माता-पिता की वार्षिक आय सीमा    

Academic Allowance

 Tuition     Fee

Total

ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी

1.Degree and Post Graduate level professional courses

 

रू. 10000/-

 

रु.10000/-

रु.20000/-

अधिकतम रुपये 2.5 लाख तक वार्षिक आय।

  

2. Other Professional courses leading to Degree,Diploma, Certificate 

 

रू.8000/-

 

रु. 5000/-

रु. 13000/-

3.Graduate and post Graduate Courses not covered under Group I and II

 

रू.6000/-

 

रू.2000/-

रु. 8000/-

4.All Post matriculation(Post class X level) non-degree courses

 

रु. 5000/-

 

0

रु. 5000/-