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निराश्रित विधवा भरण पोषण अनुदान
पात्रता-
1- विधवा महिला की उम्र 18 वर्ष से 60 वर्ष होनी चाहिये।
2- लाभार्थी बी0 पी0 एल0 श्रेणी का हो अथवा उसकी मासिक आय रू 4000 तक हो।
3- अभ्यर्थी के कोई पुत्र / पौत्र यदि 20 वर्ष से अधिक आयु का न हो । यदि 20 वर्ष से अधिक आयु का पुत्र /पोत्र हो तो वह गरीबी की रेखा से नीचे जीपन यापन कर रहे हो तो ऐसे अभ्यर्थी को पेंशन से वंचित नहीं किया जायेगा।
अनुदान-
इस योजनार्न्तगत निराश्रित विधवाओं को 1500/ मासिक भरण- पोषण अनुदान दिया जाता है ।
भरण-पोषण अनुदान का भुगतान-
भरण-पोषण अनुदान का त्रैमासिक भुगतान लाभार्थी के नाम से खोले गये बैंक/पोस्ट आफिस खाते के माध्यम से भुगतान किया जाता है !
इन्दिरा गॉधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना :
Ministry of Social Justice and Empowerment Ministry of Tribal Affairs Ministry of Women & Child Development Eklavya Adarsh Awasiya Vidhyalaya, Dehradun