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विधवा पेंशन

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निराश्रित विधवा भरण पोषण अनुदान

पात्रता-

1- विधवा महिला की उम्र 18 वर्ष से 60 वर्ष होनी चाहिये।

2- लाभार्थी बी0 पी0 एल0 श्रेणी का हो अथवा उसकी मासिक आय रू 4000 तक हो।

3- अभ्‍यर्थी  के कोई पुत्र / पौत्र यदि 20 वर्ष से अधिक आयु का न हो । यदि 20 वर्ष से अधिक आयु का पुत्र /पोत्र  हो तो वह  गरीबी की रेखा से नीचे जीपन यापन कर रहे हो तो ऐसे अभ्‍यर्थी को पेंशन से वंचित नहीं किया जायेगा।

अनुदान-

     इस  योजनार्न्‍तगत निराश्रित विधवाओं को  1500/ मासिक भरण- पोषण अनुदान दिया जाता है ।

भरण-पोषण अनुदान  का भुगतान-

     भरण-पोषण अनुदान का त्रैमासिक  भुगतान लाभार्थी के नाम से खोले गये बैंक/पोस्‍ट आफिस खाते के माध्‍यम से भुगतान किया जाता है !

इन्दिरा गॉधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना :

इस योजना में निराश्रित विधवा भरण पोषण के पात्र लाभार्थी में से ही बी० पी०एल० चयनित परिवारों की 40 वर्ष से 79 वर्ष आयु की विधवा महिलाओं को ही इस योजना से आच्छादित किया जाता है । इस योजना में दिनांक 21.04.2022 से राज्य सरकार द्वारा रु.1200/-तथा रु.300/-केन्द्र सरकार द्वारा प्रदान की जाती है। इस प्रकार इन्दिरा गॉधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के लाभार्थियों को प्रतिमाह रु० 1500.00 मासिक पेंशन प्रदान की जाती है।