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तीलू रौतेली विशेष पेंशन योजना

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तीलू रौतेली विशेष पेंशन योजना

कृषि व्यवसाय में संलग्न महिला एवं पुरुषों के कृषि कार्य में दिव्यांग होने की स्थिति में उन्हें ‘‘तीलू रौतेली विशेष पेंशन योजना‘‘ के अन्तर्गत प्रतिमाह रू0 1200/- भरण पोषण अनुदान प्रदान किये जाने के लिए राज्य में पूर्व से संचालित ‘‘दिव्यांग भरण पोषण अनुदान योजना‘‘ के प्राविधानों में निम्न शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन शिथिलता प्रदान कर योजना शुरु की गई है :-

1-  ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि व्यवसाय में संलग्न महिलाओं एवं पुरुषों के कृषि कार्य में दिव्यांग होने के फलस्वरूप विशेष परिस्थिति में यह सहायता प्रदान की जा रही है। अतः पूर्व से लागू योजना के रहते हुए भी इस योजना का नाम ‘‘तिलू रौतेली विशेष पेंशन योजना‘‘ दिया गया है।

2- इस योजना में मासिक आय सीमा का प्राविधान नहीं है तथा योजना 01 अप्रैल, 2014 से लागू है।

3- योजना का लाभ ऐसे ग्रामीण महिला एवं पुरुष को अनुमन्य होगा, जिनकी दिव्यान्गता का प्रतिशत 20 से 40 के मध्य हो।

4- व्यक्ति/आवेदक की उम्र 18 वर्ष से अधिक एवं 60 वर्ष तक हो तथा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत किसी अन्य योजना का  लाभ प्रदान नहीं हो रहा है।

5- ऐसे व्यक्ति यदि 60 वर्ष की उम्र प्राप्त कर लेतें है एवं तत्समय वह वृद्धावस्था पेंशन हेतु पात्रता में आते है, तो उन्हें  वृृद्धावस्था पेंशन स्वीकृत की जायेगी एवं यह सुविधा समाप्त कर दी जायेगी।