कोविड-19 संक्रमण को फैलने से रोकें            दो गज की दूरी, सुरक्षा हेतु है जरूरी,            मास्क व सामाजिक दूरी को बनाकर अपनी ढाल, देश जीतेगा हर हाल

Hit Counter 0005916091 Since: 15-08-2014

दिव्यांग पेंशन

प्रिंट

  दिव्यांग भरण पोषण अनुदान:-

      प्रदेश में दृष्टिबाधित, मूक बधिर तथा शारीरिक रूप से दिव्यांग निराश्रित ऐसे व्यक्तियों को जिनका जीवन यापन के लिए स्वयं का न तो कोई साधन है और न ही वे किसी प्रकार का ऐसा परिश्रम कर सकते हैं, जिससे उनका भरण पोषण हो सके, इस उद्देष्य से निराश्रित दिव्यांगजनों को सामाजिक सुरक्षा के अर्न्तगत जीवन-यापन हेतु सरकार की कल्याणकारी योजना के अर्न्तगत निराश्रित दिव्यांग भरण-पोषण अनुदान दिये जाने की योजना लागू की गयी जिसे सामान्यतया दिव्यांग पेंशन के नाम से भी जाना जाता है।  

   विभिन्‍न श्रेणी के निराश्रित दिव्यांग व्‍यक्तियों को निम्‍न मानकों एवं दरों के अनुसार भरण पोषण अनुदान दिया जाता है:-

1- अभ्‍यर्थी की दिव्यांगता कम से कम 40 प्रतिशत होने का प्रमाण-पत्र मुख्‍य चिकित्‍सा अधिकारी द्वारा प्रदान किया गया हो ।

2- अभ्यर्थी की आय का कोई साधन न हो अथवा बी०पी०एल० चयनित परिवार से संबंधित हो अथवा मासिक आमदनी रु०  4000/- तक हो । 

3- अभ्यर्थी का पुत्र/पौत्र 20 वर्ष से अधिक आयु का है, किन्तु गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहा हो, तो ऐसे अभ्यर्थी भरण-पोषण अनुदान के पात्र होंगे।   

4- दिव्यांग पेंशन रुपये 1500/- प्रतिमाह।

5- कुष्ठ रोग से मुक्त दिव्यांगों को रुपये 1500/- प्रतिमाह।

6- 0-18 वर्ष तक की आयु से दिव्यांग बच्चों के अभिभावकों को रुपये 700/- मासिक भत्ता दिया जाता है।

7- मानसिक रूप से दिव्यांग पत्नी/पति को रुपये 1500/- की मासिक पेंशन दी जाती है।

 इन्दिरा गॉधी राष्ट्रीय दिव्यांगता पेंशन योजनार्न्‍तगत गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले 18 वर्ष  से 59 वर्ष तक आयु के 80 प्रतिशत दिव्यांगता अथवा बहु-दिव्यांगता वाले अभ्यर्थी को कुल रु 1500.00 जिसमें  रु 1200.00 राज्य सरकार तथा रुपये 300.00 भारत सरकार द्वारा अनुदान दिया जायेगा।

इन्दिरा गॉधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन योजना :
  इस योजना में निराश्रित दिव्यांग पेंशन पाने के पात्र व्यक्तियों में से ही बी०पी०एल० चयनित परिवारों के 18 वर्ष से 59 वर्ष आयु के 80 प्रतिशत दिव्यांगता अथवा बहु-दिव्यांगता वाले दिव्यांग जनों को इस योजना से आच्छादित किया जाता है । इस योजना  के अन्तर्गत रू. 1500.00 पेंशन दी जाती है जिसमे राज्य सरकार द्वारा रु.1200/- तथा रु. 300/-की धनराशि केन्द्र सरकार द्वारा प्रदान की जाती है।इस प्रकार इस योजना में दिनांक  21.04.2022 से इन्दिरा गॉधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन योजना के लाभार्थियों को प्रतिमाह रु० 1500.00 मासिक पेंशन प्रदान की जाती है।

फार्म के लिये यहां क्लिक करें