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1. अनुसूचित जाति एवं जनजाति की बालिकाओं की शादी हेतु अनुदान योजना- इस योजना के अन्तर्गत गरीब अनुसूचित जाति एवं जनजाति के व्यक्तियों की पुत्री की शादी हेतु रू 50000/ आर्थिक सहायता दिये जाने का प्राविधान है।
पात्रता
1. आवेदक की मासिक आय रू 4000 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
2. आवेदक बी0पी0एल0 अथवा अनुसूचित जाति का हो।
औपचारिकताएं
1. आय एवं जाति प्रमाण पत्र तहसीलदार से।
2. वर एवं वधु की परिवार रजिस्टर की नकल।
3. शादी कार्य एवं विवाह प्रमाण पत्र ग्राम प्रधान से।
2. निराश्रित विधवाओं की पुत्री की शादी हेतु अनुदान योजना- इस योजना के अन्तर्गत ऐसी किसी भी जाति की . निराश्रित विधवा महिला जिन्हें समाज कल्याण विभाग द्वारा विधवा पेंशन दी जा रही हैए की पुत्रियों की शादी हेतु रू 50000 आर्थिक सहायता दिये जाने का प्राविधान है।
पात्रता
1. आवेदिका की मासिक आय रू 4000 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
2. आवेदिका को जिला प्रोबेशन कार्यालय से विधवा पेंशन स्वीकृत होना अनिवार्य है।
औपचारिकताएं-
1. वर वधु की आयु हेतु दोनों परिवारों की परिवार रजिस्टर की नकल
2. शादी कार्ड अथवा ग्राम प्रधान से विवाह प्रमाण पत्र।
3. विधवा महिला पुनर्विवाह अनुदानयोजना-18 वर्ष से 35 वर्ष की विधवा से विवाह करने पर दम्पत्ति को रू 11000. का एक मुश्त अनुदान दिया जाता है।
औपचारिकताएं
1. आय प्रमाण पत्र ।
2. जो व्यक्ति विधवा से विवाह करता है उसकी दूसरी शादीध्जीवित पत्नी न होने का प्रमाण पत्र।
3. विवाह का प्रमाण पत्र तहसीलदार द्वारा प्रदत्त।
4. अन्तर्जातीय एवं अन्तधार्मिक विवाह योजना- इस योजना के अन्तर्गत एक धर्म के युवक/युवती द्वारा दूसरे धर्म में विवाह करने पर पुरस्कार स्वरूप रू50000 दिया जाता है।
5. अटल आवास योजना- यह योजना वर्ष 2009 से संचालित है। इस योजना में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के ग्रामीण क्षेत्रों मे निवासरत आवास विहीन परिवारो को आवासीय सुविधा प्राप्त करने के उद््देश्य से आवास निर्माण हेतु पर्वतीय क्षेत्रों मे रू 1,30,000 तथा मैदानी क्षेत्रों में रू 1,20,000 अनुदान स्वरूप प्रदान किये जाते है।
पात्रता
1. लाभार्थी अनुसूचित जाति या अनसूचित जनजाति आवास विहीन परिवार का होना अनिवार्य है
2. आवेदनकर्ता को ग्राम विकास विभाग द्वारा संचालित इन्दिरा आवास योजनाए दीनदयाल उपाध्याय आवास योजनाण् क्रेडिट कम सब्सडी आवास योजना तथा अन्य किसी शासकीय आवास योजना के अन्तर्गत लाभ प्राप्त न किया हो
3. स्वयं की भूमि होने का प्रमाण पत्र तहसील द्वारा प्रदत्त होना चाहिए तथा खण्ड विकास अधिकारी द्वारा आवास विहीन होने का प्रमाण पत्र
4. समस्त स्रोतों से पारिवारिक आय रू 48000 वार्षिक का प्रमाण पत्र तहसीलदार द्वारा प्रदत्त अथवा बी0पी0एल0 खंड विकास अधिकारी द्वारा प्रदत्त होना चाहिए
6- अनुसूचित जाति एवं जनजाति बाहुल्य ग्रामों में अवस्थापना का विकास योजना- 40 प्रतिशत अथवा उस से अधिक अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों में जो मूलभूत सुविधाए उपलब्ध हीं है। वहाँ पर विभाग द्वारा मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करायी जाती है। ;जैसे सड़क पेयजल, पुल, विद्युत, सिंचाई, गूल, बारातघर, मिलन केन्द्र इत्यादि।
7 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति बालक/बालिकाओं हेतु परीक्षा पूर्व कोचिंग योजनाः- अनुसूचित जाति के अध्ययनरत छात्रों को कक्षा 10 से 12 में विद्यालय स्तर अंग्रेजी, गणित, विज्ञान विषयों में कोचिंग का संचालन किया जाता है।
Ministry of Social Justice and Empowerment Ministry of Tribal Affairs Ministry of Women & Child Development Eklavya Adarsh Awasiya Vidhyalaya, Dehradun