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विकलांग छात्र/छात्राओं को छात्रवृति योजना

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1.विकलांग छात्र/छात्राओं को छात्रवृति योजना :
विकलांग छात्र आर्थिक विशमताओं के कारण शिक्षण/प्रशिक्षण प्राप्त नहीं कर पाते हैं और उनका जीवन यापन स्वावलम्बी नहीं बन पाता है. अतः  इच्छुक छात्रों को इस योजना के अन्तर्गत छात्रवृति देकर शिक्षा के माध्यम से स्वावलम्बी बनाया जाता है. ताकि वे शिक्षा तथा व्ययावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त करके समाज में सम्मानपूर्ण जीवन यापन कर सकें।
• विकलांग छात्र/छात्रों के लिए कक्षा 1 से स्नातकोत्तर शिक्षा तक  निम्न दरों एंव मानकों के अनुसार छात्रवृति प्रदान की जाती है !
• विकलांग छात्र/छात्रा कम से कम 40 प्रतिषत  विकलांगता प्रमाण-पत्र  मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा दिया गया हो।
• छात्र/छात्रा किसी शैक्षणिक संस्था में नियमित  अध्ययनरत हो।
• छात्र/छात्रा के माता-पिता/अभिभावक की वार्षिक आय रु.24000/- तक हो।
• छात्र/छात्रा द्वारा छात्रवृति हेतु निर्धारित प्रार्थना-पत्र मय प्रमाण-पत्रों के अपनी शिक्षण संस्था में प्रस्तुत करना होगा।
• संबंधित संस्था छात्रवृति प्रार्थना-पत्र का परीक्षण कर दिनांक 31. जुलाई तक जिला समाज कल्याण अधिकारी, को प्रेषित करेंगे।
• जिला समाज कल्याण अधिकारी छात्र/छात्रा के आवेदन-पत्र का परीक्षण कर छात्रवृति हेतु पात्र पाये जाने पर छात्रवृति की धनराशि संस्था/छात्र/छात्रा के खातों में स्थानान्तरित करेगें।
• छात्रवृति की दरें निम्नानुसार है। ( वर्ष 2005-06 से प्रभावी )

छात्रवृति के मानक

अवधि

(अधिकतम)

कक्षा

दर प्रतिमाह

माता-पिता की   आय सीमा

1-5

रू. 50/-

 अधिकतम रु. 2000/- प्रतिमाह

12 माह

6-8

रू 80/-

अधिकतम रु. 2000/- प्रतिमाह

12 माह