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शादी हेतु अनुदान योजना-
अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के गरीबी की सीमा रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार, जिनकी आय सीमा रू. 48,000/- (रू. पन्द्रह हजार मात्र) वार्षिक अथवा बी.पी.एल. परिवार से सम्बन्धित हों, को अधिकतम दो पुत्रियों के विवाह हेतु आर्थिक सहायता के रूप में एकमुश्त रू. 50,000/- (रू. पचास हजार मात्र) तक की धनराशि प्रदान की जाएगी। सामान्य श्रेणी के बी.पी.एल. परिवार की विधवाओं की अधिकतम दो पुत्रियों को भी उनके विवाह हेतु आर्थिक सहायता के रूप में एकमुश्त रू. 50,000/- (रू. पचास हजार रू. मात्र) तक की धनराशि प्रदान की जायेगी। चूंकि उक्त योजना वर्तमान में सीमित बजट पर निर्भर करती है, अत: इसमें बजट की उपलब्धता के आधार पर ही भुगतान प्राथमिकता सूची के आधार पर संभव है। इसके अतिरिक्त जिस वर्ष में विवाह हुआ हो, उसी वर्ष आवेदन (1 मार्च से अगले वर्ष 28-29 फरवरी के विवाह) के आवेदन ही उस वर्ष मान्य होते हैं।
औपचारिकतायें
1 आय एवं जाति प्रमाण पत्र तहसीलदार द्वारा निर्गत हो।
2 वर एवं वधु की परिवार रजिस्टर की नकल।
3 शादी का कार्ड/विवाह प्रमाण पत्र ग्राम प्रघान से ।
4 शपथ पत्र ।
Ministry of Social Justice and Empowerment Ministry of Tribal Affairs Ministry of Women & Child Development Eklavya Adarsh Awasiya Vidhyalaya, Dehradun