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महिला कल्‍याण

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1.    निराश्रित विधवा (पेंशन) भरण-पोषण अनुदान:- इस योजना के अन्तर्गत ऐसी विधवाओं जिनकी आयु 18 वर्ष से 60 वर्ष तक हैं तथा जिनकी मासिक आय रू. 4000/-से अधिक नहीं हैं, तथा पुत्र/पौत्र 20 वर्ष से अधिक न हो उनके भरण-पोषण तथा बच्चों की शिक्षा व्यवस्था हेतु रू 1500/-प्रतिमाह पेंशन अनुदान दिये जाने का प्राविधान है।

 2. विधवा से विवाह करने पर दम्पत्ति को पुरस्कार योजना:- इस योजना के तहत 35 वर्ष से कम आयु की विधवा से पुनर्विवाह करने पर दम्पत्ति को पुरस्कार स्वरूप रू. 11000/- की धनराशि दिये जाने का प्राविधान है।

 3. परित्यक्त विवाहित महिला,निराश्रित महिला, मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्तियों की पत्नी एवं निराश्रित अविवाहित महिलाओं को भरण-पोषण अनुदान:- इस योजना के तहत ऐसी परित्यक्त महिलायें जिनकी उम्र 35 वर्ष से अधिक या 60 वर्ष से कम है किन्तु शादी के बाद पति द्वारा छोडे जाने का कम से कम 07 वर्ष का समय व्यतीत हो गया हो या जिनका पति 07 वर्ष से लापता हो, को रु० 1200 प्रतिमाह  तथा मानसिक रूप से विक्षिप्त महिलायंे जिनकी उम्र 18 वर्ष से अधिक एवं 60 वर्ष से कम हो या महिला का पति मानसिक रूप से विक्षिप्त हो, को रु० 1400 प्रतिमाह व अविवाहित महिलायें जिनकी आयु 40 वर्ष से अधिक तथा 60 वर्ष से कम है माता पिता पर आश्रित है बी.पी.एल. श्रेणी में आते है अथवा  रू. 48000/-वार्षिक आय से अधिक न हो ऐसी महिलाओं को पेंशन अनुदान रू 1200.00 दिये जाने का प्राविधान है।

 4. सामान्य जाति की महिलाओं/लड़कियों को छात्रवृत्ति योजना:-  इस योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारो की महिलाओं/लड़कियों को उच्च शिक्षा मेडिकल,इन्जीनियरिंग,पाॅलीटेकनिक तथा आई.टी.आई.,एम.बी.ए. अध्यन करने पर छात्रवृत्ति दिया जाने का प्राविधान है।

 5.  दहेज से पीडि़त महिलाओं को कानूनी सहायता:- इस योजना के तहत दहेज के कारण उत्पीडित महिलाओं को जिनके द्वारा थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करा दी गयी हो अथवा न्यायालय में वाद विचाराधीन हो तथा जिनकी मासिक आय रू.1000/- से कम हो वाद निस्तारण होने तक रू. 400/- प्रतिमाह आर्थिक अनुदान के रूप में दिये जाने का प्राविधान है।

 6. दहेज से पीडि़त महिलाओं को आर्थिक सहायता:- इस योजना के तहत जिन महिलाओं की मासिक आय रू.1000/- से कम है, दहेज के कारण उत्पीडि़त महिलाओं को जिनके द्वारा थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करा दी गयी हो अथवा न्यायालय में वाद विचाराधीन हो को विधिक वाद की पैरवी हेतु रू. 1000/- एक मुश्त अनुदान दिये जाने का प्राविधान है। 

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