Hit Counter 0006840985 Since: 15-08-2014
सामाजिक सुरक्षा के अर्न्तगत निराश्रित वृद्धजनों को उनके भरण पोषण हेतु वृद्धावस्था पेंशन योजना लागू की गयी है जिसमें 60 वर्ष से अधिक आयु के निराश्रित वृद्धजनों को निम्न मानकों/शर्तो के अर्न्तगत पेंशन प्रदान करने की योजना है।
पेंशन पाने हेतु पात्रता :
• लाभार्थी की उम्र 60 वर्ष या अधिक होनी चाहिए।
• लाभार्थी बी0पी0एल0 परिवार का हो अथवा उसकी मसिक आय रु.4000/- तक हो।
• गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले 60 वर्ष से अधिक आयु के समस्त अभ्यर्थी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना में पात्र होंगे।
• 60 वर्ष या अधिक आयु के वृद्धजन जो बी.पी.एल.चयनित परिवार के सदस्य न हों उन्हें पेंशन की पूरी धनराशि राज्य सरकार द्वारा दी जाती है।
i) इन्दिरा गॉधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना :
वृद्धावस्था पेंशन योजना के अन्तर्गत पेंशनर को रू0 1500/- प्रतिमाह पेंशन दिये जाने का प्राविधान है। वृद्धावस्था पेंशन के अन्तर्गत 60 वर्ष से 79 आयु तक के बी0पी0एल0 लाभार्थियों को केन्द्र सरकार द्वारा रू0 200/- प्रतिमाह तथा राज्य सरकार द्वारा रू0 1300/- मासिक पेंशन दी जाती है। इसी प्रकार 80 वर्ष से अधिक आयु क बी0पी0एल0 लाभार्थियों को कुल 1500 रूपये (केन्द्र सरकार द्वारा रू0 500/- प्रतिमाह एवं राज्य सरकार द्वारा रू0 1000 प्रतिमाह) पेंशन दी जाती है।
Ministry of Social Justice and Empowerment
Ministry of Tribal Affairs
Ministry of Women & Child Development
Eklavya Adarsh Awasiya Vidhyalaya, Dehradun