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पूर्व दशम छात्रवृत्ति

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पूर्व दशम छात्रवृत्तिः-

प्रदेश के विद्यालयों में अध्ययनरत् कक्षा 1 से 8 तक के सभी जनजाति के छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है । अशासकीय विद्यालयो में अध्ययनरत् जनजाति छात्र/छात्राओं के माता-पिता/अभिभावक की मासिक आय रू. 5000/- से अधिक नही होनी चाहिए।

जनजातीय कार्य मन्त्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्र दिनांक 10 सितम्बर, 2012 द्वारा कक्षा 09 व 10 के जनजातीय छात्र/छात्राओं हेतु जिनके परिवार की वार्षिक आय रू0 2.00 लाख से अधिक न हो, छात्रावासी (Hosteller) हेतु छात्रवृत्ति रू0 350.00 प्रतिमाह की दर से 10 माह के लिए एवं पुस्तकीय व अनावर्ती सहायता रू0 1000.00 प्रतिवर्ष तथा बिना छात्रावासी (Day Hostellers) हेतु छात्रवृत्ति रू0 150.00 प्रतिमाह की दर से कुल 10 माह के लिए और पुस्तकीय व अनावर्ती सहायता रू0 750.00 प्रतिवर्ष की दर से वहन किए जाने की दिनांक 01.7.2012 से योजना प्रारम्भ की गई है।

समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विकलांग एवं अन्य पिछड़ा वर्ग की कक्षा (9 से 12) एवं उससे ऊपर की कक्षाओं हेतु छात्रवृत्ति योजनाओ का ऑनलाइन क्रियान्वयन के सम्बन्ध में शासनादेश यहां क्लिक कर डाउनलोड करें।