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दशमोत्तर कक्षाओं के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति

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दशमोत्तर कक्षाओं के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति-

उत्तराखण्ड प्रदेश में अनुसूचित जनजाति के उन समस्त छात्र/छात्राओं को दशमोत्तर कक्षाओं में छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है, जिनके माता पिता/अभिभावक की वार्षिक आय समस्त स्रोतों से रू0 2.50 लाख  (रूपये दो लाख पचास हजार मात्र) से अधिक नही है, यह छात्रवृत्ति भारत सरकार द्वारा निर्धारित नियमावली के अन्तर्गत प्रदान की जाती है, प्रदेश के उन छात्र/छात्राओं को भी छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है जो प्रदेश से बाहर विभिन्न कालेजों में उच्च शिक्षा में अध्ययनरत् है।

समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विकलांग एवं अन्य पिछड़ा वर्ग की कक्षा (9 से 12) एवं उससे ऊपर की कक्षाओं हेतु छात्रवृत्ति योजनाओ का ऑनलाइन क्रियान्वयन के सम्बन्ध में शासनादेश यहां क्लिक कर डाउनलोड करें।