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अनुसूचित जाति पूर्वदशम छात्रवृत्ति
प्रश्न अनुसूचित जाति पूर्वदशम छात्रवृत्ति कक्षा 1 से 8 छात्रवृत्ति योजना में विद्यार्थियों के अभिभावकों की आय सीमा क्या निर्धारित है ?
उत्तर कोई आय सीमा निर्धारित नहीं है ।
प्रश्न अनुसूचित जाति पूर्वदशम छात्रवृत्ति कक्षा 1 से 8 छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत छात्रवृत्ति की दरें क्या हैं ?
उत्तर अनुसूचित जाति पूर्वदशम छात्रवृत्ति कक्षा 1 से 8 छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत कक्षा 1 से 5 में रू० 50/-कक्षा 6 से 8 में रू० 80/- प्रतिमाह की दर से छात्रवृत्ति देय है ।
अनुसूचित जाति कक्षा 9 तथा 10 हेतु छात्रवृत्ति योजना
प्रश्न अनुसूचित जाति कक्षा 9 तथा 10 हेतु छात्रवृत्ति योजना में विद्यार्थियों के अभिभावकों की आय सीमा क्या निर्धारित है ?
उत्तर अनुसूचित जाति कक्षा 9 तथा 10 हेतु छात्रवृत्ति योजना में विद्यार्थियों के अभिभावकों की आय सीमा 2,50,000/- निर्धारित है ।
प्रश्न अनुसूचित जाति कक्षा 9 तथा 10 हेतु छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत छात्रवृत्ति की दरें क्या हैं ?
उत्तर अनुसूचित जाति कक्षा 9 तथा 10 हेतु छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत हास्टलर छात्रों हेतु रू० 600/-छात्रवृत्ति मासिक तथा रू० 1000/- तदर्थ अनुदान वार्षिक देय है । डेस्कालर छात्रों हेतु रू० 275/-छात्रवृत्ति मासिक तथा रू० 750/- तदर्थ अनुदान वार्षिक देय है। अधिकतम कुल 10 माह की छात्रवृत्ति देय है ।
अनुसूचित जाति दशमोत्तर तथा पिछड़ी जाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति
प्रश्न दशमोत्तर छात्रवृत्ति वितरण के क्या नियम हैं ?
उत्तर दशमोत्तर कक्षाओं में पढने वाले अनुसूचित /पिछड़ी जाति के छात्र/छात्राओ को छात्रवृति भारत सरकार द्वारा जारी नियमावली में उल्लिखित विनियमों एवं मानकों के आधार पर प्रदान की जाती है।नियमावली में दशमोत्तर कक्षाओं के पाठ्यक्रमों को समूह 1,2,3 एवं 4 में वर्गीकृत करते हुए छात्रवृति की दरे निर्धारित की गयी हैं । छात्र का पाठ्यक्रम जिस समूह के अन्दर आता है उसे उस दर पर छात्रवृति अनुमन्य की जाती है। छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति हेतु सी०बी०एस० खाता खोलना अनिवार्य है।
प्रश्न दशमोत्तर छात्रवृत्ति हेतु अभिभावकों की आय सीमा क्या निर्धारित है ?
उत्तर अनुसूचित जाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति हेतु छात्र/छात्राओं के अभिभावकों की आय सीमा रू० 2,50,000/- वार्षिक निर्धारित है। पिछड़ी जाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना में अभिभावकों की आय सीमा रुपये 1,00,000/- वार्षिक निर्धारित है।
प्रश्न छात्रवृत्ति के अतिरिक्त फीस कितनी प्रदान की जाती है ?
उत्तर शासन/विश्वविद्यालय, द्वारा सम्बन्धित पाठ्यक्रम हेतु निर्धारित शुल्क अनुसार फीस का भुगतान अनावर्तीय सहायता के रूप में किया जाता है ।
अन्य पिछड़ी जाति पूर्वदशम कक्षा 3 से 10 छात्रवृत्ति योजना
प्रश्न अन्य पिछड़ी जाति पूर्वदशम कक्षा 3 से 10 छात्रवृत्ति योजना में विद्यार्थियों के अभिभावकों की आय सीमा क्या निर्धारित है ?
उत्तर अन्य पिछड़ी जाति पूर्वदशम कक्षा 3 से 10 छात्रवृत्ति योजना में विद्यार्थियों के अभिभावकों की आय सीमा 1,000/- मासिक निर्धारित है ।
प्रश्न अन्य पिछड़ी जाति पूर्वदशम कक्षा 3 से 10 छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत छात्रवृत्ति की दरें क्या हैं ?
उत्तर अन्य पिछड़ी जाति पूर्वदशम कक्षा 3 से 10 छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत कक्षा 3 से 5 में रू० 50/-कक्षा 6 से 8 में रू० 80/-, कक्षा 9 से 10 में हास्टलर छात्रों हेतु रू० 500/-छात्रवृत्ति मासिक तथा रू० 500/- तदर्थ अनुदान तथा डेस्कालर छात्रों हेतु रू० 100/-छात्रवृत्ति मासिक तथा रू० 500/- तदर्थ अनुदान वार्षिक देय है । प्रतिमाह की दर से छात्रवृत्ति देय है ।
अस्वच्छ पेशे में कार्यरत अभिभावको के बच्चों को पूर्वदशम छात्रवृत्ति योजना
प्रश्न क्या अस्वच्छ पेशे में कार्यरत अभिभावको के बच्चों के लिये छात्रवृत्ति की अलग योजना संचालित है ?
उत्तर हॉ । अस्वच्छ पेशे में कार्यरत अभिभावको के बच्चों के लिये भारत सरकार की पृथक छात्रवृत्ति योजना संचालित है ।
प्रश्न इस छात्रवृत्ति योजना हेतु अस्वच्छ पेशे में कौन-2 सी गतिविधियॉ / कार्य सम्मिलित हैं ?
उत्तर इस छात्रवृत्ति योजना हेतु अस्वच्छ पेशे के अन्तर्गत चमड़ा उतारने,चमड़ा कमाने, मैला उठाने के कार्य सम्मिलित किये गये हैं ।
प्रश्न अस्वच्छ पेशा छात्रवृत्ति के अन्तर्गत छात्रवृत्ति की दरें क्या हैं ?
उत्तर अस्वच्छ पेशा छात्रवृत्ति के अन्तर्गत आनावासीय छात्रों को कक्षा 1 से 10 तक रू० 110/- प्रति माह 10 माह हेतु छात्रवृत्ति तथा रू० 750/- तदर्थ अनुदान वार्षिक दिये जाने की व्यवस्था है।आवासीय छात्रों को कक्षा 3 से 10 तक रू० 700/- प्रति माह 10 माह हेतु छात्रवृत्ति तथा रू० 1000/- तदर्थ अनुदान वार्षिक दिये जाने की व्यवस्था है ।
मैरिट उच्चीकृत 100 प्रतिशत केन्द्र पोषित छात्रवृत्ति योजना -
प्रश्न मैरिट उच्चीकृत छात्रवृत्ति योजना कौन सी छात्रवृत्ति योजना है ?
उत्तर अनुसूचित जाति के मेधावी किन्तु सुविधा विहीन छात्र/छात्राओं को मेडिकल और इन्जीनियरिंग में प्रवेश हेतु प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल होकर अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों की पूर्ति हेतु कक्षा 9 से 12 तक 4 वर्ष की रेमिडियल कोचिंग प्रदान कर उनके शैक्षिक अवरोधों को दूर करने के उद्देश्य से 100 प्रतिशत केन्द्र पोषित छात्रवृत्ति योजना संचालित है।वर्तमान में जनपद पौड़ी में संचालित है ।
क-बुक्स स्टशनरी एवं फीस पर प्रति छात्र प्रति वर्ष की दर से होने वाला व्यय – रु0 3,000.00( रू तीन हजार मात्र)।
ख-बोर्डिग/लौजिंग चार्जेज रु० 900/-प्रति छात्र प्रतिमाह की दर से कुल दस माह हेत (रु०900x 10) रु० 9,000.00 (रू0 नौ हजार मात्र)
ग-पाकेट मनी/रु० 300/-प्रति छात्र प्रतिमाह की दर से कुल 10 माह हेतु (रु0 300 x10)रु० 3,000.00 (रू0 तीन हजार मात्र)
घ-प्रिंसिपल एवं अन्य शिक्षकों के पारिश्रामिक मानदेय हेतु रु० 10,000/-प्रति छात्र प्रति वर्ष की दर के आधार पर रु0 10,000.00 कुल प्रति छात्र -रू० 25,000.00
सामान्य जाति की छात्राओं हेतु छात्रवृत्ति योजना
प्रश्न सामान्य जाति हेतु कौन सी छात्रवृत्ति योजना संचालित है ?
उत्तर सामान्य श्रेणी की गरीबी रेखा से नीचे के आय वाले परिवार की छात्राओं को व्यवसायिक प्रशिक्षण एवं उच्च तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने पर छात्रवृत्ति देय है । गरीबी रेखा की आय वह मानी जायेगी जो शासन द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाय ।
प्रश्न छात्रवृत्ति हेतु क्या पात्रता आवश्यक है ?
उत्तर छात्रवृत्ति केवल भारत में अध्ययन करने के लिये ही दी जाती हैं, और ये उस राज्य/संघके शासन द्वारा दी जाती हैं, आवेदक जिसका वास्तविक निवासी हो ।
प्रश्न छात्रवृत्ति हेतु आवेदन कब करें ?
उत्तर विद्यालय में प्रवेश लेने के तुरन्त बाद आवेदन करें ।
प्रश्न छात्रवृत्ति हेतु आवेदन कैसे एवं कहॉ करें ?
उत्तर छात्रवृत्ति हेतु जिस विद्यालय अथवा शिक्षण संस्था में अध्ययनरत हैं उसी संस्था में आवेदन पत्र जमा करायें ।आवेदन पत्र का प्रारूप विद्यालय/संस्था में उपलब्ध रहता है।कोई कठिनाई होने पर जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय में सम्पर्क करें ।
प्रश्न छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि क्या है ?
उत्तर विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्तियों को समय से आवेदन, स्वीकृति एवं भुगतान हेतु निम्नानुसार कलेन्डर निर्धारित किया गया है । निर्धारित तिथियों के बाद प्राप्त होने वाले आवेदन पत्र व प्रस्तावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।
विद्यालय स्तर पर छात्रवृत्ति छात्र/छात्रा द्वारा आवेदनपत्र जमा करने की
अन्तिम तिथि (प्रत्येक वर्ष) -दिनॉक 31 मई
नये प्रवेश की स्थिति में - दिनॉक 31 जुलाई
विद्यालय स्तर में छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति के माध्यम से स्वीकृति प्रदान कर धनराशि की मॉग जिला समाज कल्याण अधिकारी को मॉग भेजने की
अन्तिम तिथि (प्रत्येक वर्ष) दिनॉक 30 जून
नये प्रवेश की स्थिति में - दिनॉक 31 अगस्त
जिन पाठ्यक्रमों में प्रवेश 30 सितम्बर के बाद हों वहॉ छात्रवृत्ति स्वीकृत कर जिला समाज कल्याण अधिकारी, को मॉग प्राप्त होने की अन्तिम तिथि (प्रत्येक वर्ष) प्रवेश के एक माह के अन्दर मानी जायगी ।
प्रदेश से बाहर अध्ययन करने वाले अनुसूचित जाति, तथा पिछड़ी जाति के विद्यार्थियों के छात्रवृत्ति के आवेदन पत्र विद्यार्थियों के गृह जनपद के जिला समाज कल्याण अधिकारी, को सम्बन्धित संस्था के पत्र के साथ प्राप्त होने की
अन्तिम तिथि - दिनॉक 31 अगस्त
इसके बाद प्राप्त होने वाले आवेदन पत्र तभी स्वीकार होगें जब सम्बन्धित विश्वविद्यालय से सत्र विलम्ब से शुरू होने का स्पष्ट उल्लेख किया जायेगा ।
प्रश्न छात्रवृत्ति प्राप्ति में किसी प्रकार की कठिनाई होने पर किससे सम्पर्क किया जा सकता है ?
उत्तर छात्रवृत्ति आवेदन करने से भुगतान तक की प्रक्रिया में किसी प्रकार की कठिनाई उत्पन्न होने पर सम्बन्धित जनपद के जिला समाज कल्याण अधिकारी से सम्पर्क किया जा सकता है ।
Ministry of Social Justice and Empowerment
Ministry of Tribal Affairs
Ministry of Women & Child Development
Eklavya Adarsh Awasiya Vidhyalaya, Dehradun